बिहार में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार ने 16 अगस्त तक पूरे बिहार में लॉकडाउन बढ़ाया है। इससे पहले 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया था। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि राज्य में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। क्या सरकार ने इसमें कुछ छूट भी दी है? बता दें कि लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह सभी जरूरी सेवाएं चालू रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
क्या- क्या बंद रहेंगे
1. राज्य में शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है
2. रात 10 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर पाबंदी लागू रहेगी
3. रेस्टोरेंट या ढाबा से खाने की होम डिलीवरी करा सकेंगे। जाकर खाना पैक भी करा सकते हैं लेकिन, बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है
4. स्कूल, कोचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट को फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया गया है, इसकी जगह सरकार ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करेगी
5. मार्केट और दुकानों को खोलने का समय जिला प्रशासन तय करेगा, नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
6. सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। खेल, एंटरटेनमेंट, पार्क और जिम को बंद रखने का फैसला किया गया है
क्या क्या खुले रहेंगे
1. टैक्सी और ऑटो रिक्शा को बिहार के अंदर चलाने की इजाजत। प्राइवेट गाड़ियां भी राज्य के अंदर चल सकेंगी, लेकिन उन्हें परमिशन लेने की जरूरत होगी
2. सामान लेकर आने-जाने वाले गाड़ियों को किसी तरह दिक्कत नहीं होगी, इन्हें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है
3. सभी सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां जिसने सरकार के अधिकारी-कर्मचारी को दफ्तर आएंगे, उन्हें आई-कार्ड अपने पास रखना होगा
4. राज्य में निर्माण कार्य चालू रहेंगे, इसमें निर्माण कार्य से जुड़े दुकानों को भी खोलने की मंजूरी मिली है
5. खेती से जुड़े सभी दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है
आपके सवालों का जवाब
1. ट्रेन या फ्लाइट से आ रहे हैं तो घर कैसे जाएंगे?
ट्रेन, फ्लाइट या बस से सफर करने वाले यात्रियों को प्रीपेड टैक्सी का उपयोग करना होगा। जो लोग ट्रेन या फ्लाइट से आ रहे हैं वे प्रीपेड टैक्सी बुक कर अपने गंतव्य स्थान पर जा सकेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को फ्लाइट और ट्रेन पकड़ने जाना है, उन्हें घर बैठे टैक्सी बुक करनी होगा। परिवार के लोग उन्हें स्टेशन या एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाते हैं तो उनके पास भी एक हार्डकॉपी जरूरी होगा। प्रशासन द्वारा पूछने पर उन्हें हार्ड कॉपी या मोबाइल में मैसेज दिखाना होगा। इसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। अगर यात्रा से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखाते हैं तो फाइन लगेगा।
2. राशन और फल-सब्जी मिलेगी?
राशन और फल-सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। इनके लिए समय निर्धारित किया गया है। ये दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम चार से सात बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा डेयरी और मीट की दुकानें भी खुलेंगी। जानवरों का चारा भी मिलेगा। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जरूरी चीजों के लिए लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसके लिए सही समय पर और मास्क लगाकर बाहर निकलें।
3. लॉकडाउन में घरेलू सिलेंडर मिलेगा?
लॉकडाउन में पहले की तरह की घरेलू सिलेंडर मिलेंगे। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेंडर आपको तय समय पर सिलेंडर पहुंचाएंगे। बैंक, इंश्योरेंस और एटीएम में काम करने वाले कर्मियों को भी इससे अलग रखा गया है। उन्हें बस अपने पास आई-कार्ड रखना होगा।