नालंदा में बदल गए लॉकडाउन के नियम.. डीएम योगेंद्र सिंह ने जारी किया नया आदेश

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कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए नालंदा जिला में लॉकडाउन के नियम में बदलाव किया गया है. नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है. जिसमें हर तरह की दुकानों के लिए नई समय-सारिणी जारी कर दी है। ताकि अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। दुकानों को सामग्रियों के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। इनके खुलने और बंद होने का अलग-अलग समय दिया गया है।

कौन सी दुकान कब खुलेगी
नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह ने शहर में दुकान खुलने के वक्त में बदलाव किया है. अब फल-सब्जी और मांस-मछली की दुकानें सुबह छह बजे से सुबह 10 बजे तक महज चार घंटे के लिए ही खुलेगी.

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कपड़े जूते की दुकान
वहीं कपड़े, जूते जैसी गैरजरूरी चीजों की दुकानें दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक मात्र चार घंटे खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा मोटर पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुलेगी

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जरूरी सामानों की दुकानें
हालांकि हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और दवा की दुकानें 24 घंटे खुलेगी. वहीं राशन की दुकानें 11 घंटे के लिए यानि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगी. जिसमें दूध दही भी शामिल है

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मास्क लगाना जरूरी
साथ ही सभी दुकानदारों और खरीददारों को मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना आवश्यक है. ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं

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