बिहार सरकार ने कोरोना संकट के दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों (फ्रंटलाइन वर्कर सहित) के संक्रमित होने और अ-लक्षणात्मक होने पर होम आइसोलेशन की जगह होटल में आइसोलेशन के लिए राज्य सरकार भुगतान करेगी।
स्वास्थ्य विभाग के आदेश में क्या है
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन और सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के होम आइसोलेशन के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं होने पर होटल में आईसोलेशन की व्यवस्था करें।
Bihar Health Department writes to all chief medical officers, asking them to arrange paid isolation facilities at hotels for frontline workers including doctors (asymptomatic patients) if they don't have a proper facilities for home isolation. #COVID19
— ANI (@ANI) July 19, 2020
पेड आइसोलेशन को लेकर आदेश
प्रधान सचिव द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ‘पेड आईसोलेशन’ के लिए विभाग ने अधिकतम भुगतान का दर निर्धारित कर दिया है। निर्देश के अनुसार पटना जिला के होटल के एक कमरे के लिए भोजन सहित अधिकतम 4000 रुपये, प्रमंडलीय मुख्यालय के शहरों के होटल के एक कमरे के लिए भोजन सहित अधिकतम 3000 रुपये और शेष अन्य शहरों के होटल के एक कमरे के लिए भोजन सहित अधिकतम 2500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि जिलाधिकारी अपने स्तर से इससे कम दर भी कमरे आरक्षित कर सकते हैं।
Rs 4,000 will be paid per hotel room (including food) in Patna, Rs 3,000 in districts housing Mandal headquarters and Rs 2,500 per hotel room in other districts: State Health Department https://t.co/12dVnvFQzv
— ANI (@ANI) July 19, 2020