बिहार में पूर्ण लॉकडाउन, क्या क्या खुले रहेंगे और क्या बंद रहेंगे.. जानिए पूरा डिटेल

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बिहार में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है।

16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन
बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक गांवों को छोड़कर पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा. ये लॉकडाउन प्रखंड मुख्यालय,अनुमंडल मुख्यालय, जिला मुख्यालय, नगर निगम, नगरपालिका और राज्य मुख्यालय में लागू रहेगा. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी।

31 जुलाई तक क्या क्या बंद रहेंगे :
1. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।
2. सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मंडली की अनुमति नहीं होगी।
3. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे
4. राज्य सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त / अधीनस्थ अधिकारी और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे।
5. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
6 .सार्वजनिक परिवहन को पूर्णत: बंद किया गया है। सार्वजनिक और निजी बसें नहीं चलेंगी।
7. सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों और कार्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा।

लॉकडाउन के दौरान क्या क्या खुले रहेंगे
1. मालवाहक वाहन (ट्रक), एंबुलेंस, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी।
2. सरकारी कार्यों में लगे वाहनों का परिचालन जारी रहेगा.
3. मोटर गैराज और सड़क के किनारे के ढाबा खुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। खाना पैक कराकर लोग अपनी गाड़ी खा सकते हैं।
4.केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है।
5.. सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगी।
6. स्टेडियमों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति होगी।
7. रसोई गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे
8. दफ्तर तक आने-जाने के लिए निजी वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें सिर्फ पहचान-पत्र दिखाना होगा
9. बैंकिंग एवं एटीएम, डाकघर एवं कुरियर सेवा, ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेगी
10. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूर्ववत काम करते रहेंगे
11. दवा
12.खाद्यान्न एवं किराने की दुकान, दवा दुकान, फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी आदि सब खुले रहेंगे
13. कृषि कार्य से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी
14. सुरक्षा बलों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन का काम जारी रहेगा

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