साल 2010 में प्रकाशित विज्ञापन से बहाल किये गये 34,540 सहायक शिक्षकों को सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सकता है. वर्तमान में उन शिक्षकों को कांट्रिब्यूट्री पेंशन का लाभ देय है. पटना हाईकोर्ट ने 34,540 सहायक शिक्षकों को सरकार की तरफ से पेंशन दिये जाने के लिए दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र …
Recent Comments