
लॉकडाउन 4.0 को लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है। लेकिन नालंदा के लोगों में असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है कि लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा. इसे लेकर नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह ने स्थिति को साफ कर दिया है ।
नालंदा डीएम ने क्या कहा
नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह ने साफ साफ कह दिया है नालंदा जिला के कंटेनमेंट क्षेत्र में पूर्व की तरह की स्थिति लागू रहेगी. वहां किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी.
2 जून तक नहीं मिलेगी राहत
लॉकडाउन 4.0 में बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह ने बताया कि बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र में दो जून तक पहले की तरह की स्थिति बनी रहेगी। यानि राशन, मेडिकल और दूध की दुकानों को छोड़कर और कोई दूसरी दुकानें नहीं खुलेगी
2 जून ही क्यों समझिए
जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने इसे लेकर फार्मूला समझाया. जिसके मुताबिक बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र में 2 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक अंतिम मरीज मिलने के 28 दिन बाद ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा. बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र में 5 मई को अंतिम कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। जिसके मुताबिक 2 जून को बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलेगा. ये स्थिति कब होगी जब बिहारशरीफ में आगे कोई और मरीज नहीं मिलेगा। अगर कोई और मरीज मिलेगा तो ये आगे और 28 दिनों के लिए बढ़ जाएगा
बिहारशरीफ में क्या क्या खुलेगा
आपको बता दें कि लॉकडाउन 4.0 को लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने कई तरह के गाइडलाइंस जारी किए हैं . जिसके मुताबिक कपड़े के दुकान से लेकर सैलून तक खोलने की बात कही गई है। लेकिन यहां आपको साफ कर दें कि बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ दवा की दुकान,राशन की दुकान और दूध की दुकानें ही खुलेगी। सैलून और बाकी दुकानें अभी नहीं खुलेगी।