
बिहार में स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर रोक लगा दिया।
हाईकोर्ट ने क्या कहा
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि ये वक्त स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने का नहीं है। जो कर्मी हड़ताल पर हैं वे काम पर लौट जाएं और जो हड़ताल पर जाने वाले हैं वे ऐसा न करें। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश के बाद भी स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर जाते हैं तो इसे कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।
जूनियर डॉक्टरों को भी झटका
इतना ही नहीं पटना हाईकोर्ट ने 27 अगस्त से घोषित जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल पर भी रोक लगा दी है। दरअसल, जूनियर डॉक्टरों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 26 अगस्त तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वे लोग 27 अगस्त से हड़ताल पर जाएंगे
हड़ताल पर संविदा स्वास्थ्यकर्मी कर्मी
आपको बता दें कि एक माह में दूसरी बार बिहार के 30 हजार स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए थे। इससे पीएचसी से लेकर मेडिकल कॉलेज तक स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ रहा था। राज्य सरकार ने कई बार अल्टीमेटम दिया था, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी नहीं माने थे। इसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया।