
सूबे के गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पटना हाईकोर्ट ने गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान जल्द जल्द करने का आदेश दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने गन्ना किसानों के बकाये भुगतान को लेकर बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई और दो महीने के अंदर उनकी राशि के भुगतान का आदेश दिया। हाइकोर्ट के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है। गन्ना किसानों ने बकाए को लेकर पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने सरकार को फटकार लगाई और बकाए का भुगतान दो महीने के भीतर करने का आदेश दिया । हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार के गन्ना मंत्री ने कहा कि भारत सरकार से बातचीत करके दो महीने के अंदर भुगतान कर दिया जायेगा। उम्मीद है कि दो महीना से पहले भी भुगतान कर दिया जाए। अभी चीनी मिल चल रही है और किसानों की समस्याओं पर सरकार पूरी तरह गंभीर है।