67 दिन बाद आज से अनलॉक हुआ बाजार.. जानिए क्या खुलेंगे क्या बंद रहेंगे

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लॉकडाउन के 67 दिनों के बाद आज अपना शहर अपने पुराने अंदाज में दिखेगा. मॉल, शार्पिंग कॉम्पलेक्स, मैरेजहाल, पार्क को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान और दुकानें खुल जाएंगी। 8 जून के बाद मॉल, शॉपिग कॉम्पलेक्स को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है।

सभी को मास्क लगाना अनिवार्य
सभी जिलावासियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मॉस्क नहीं लगाने की स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दुकानदारों तथा प्रतिष्ठानों में एक साथ पांच आदमी ही खरीदारी कर सकेंगे। डीएम ने कहा कि मास्क नहीं लगाने वालों को एसडीएम द्वारा गठित टीम पहले रोको-टोको अभियान चलाएगी। उसके बाद भी नहीं मानने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो कंटेनमेंट जोन में रहेंगे वहां 30 जून तक लॉक डाउन लगा रहेगा।

बस, ऑटो तथा ई-रिक्शा चलेंगे
बस, ऑटो, ई-रिक्शा आदि का परिचालन होगा लेकिन निर्धारित सिटिग क्षमता के अनुसार सवारी बैठाना होगा। सवारी वाहनों को नियमित सेनेटाइज करना होगा। सभी सवारी तथा वाहन कर्मियों के लिए मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक क‌र्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान घर से निकलने तक की इजाजत नहीं होगी।

15 जून से बंद हो सकते क्वारंटाइन सेंटर
वहीं अब सिर्फ श्रमिक ट्रेन से कैटेगरी ए क्षेत्र से आने वाले लोगों को ही 15 जून तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। 15 जून से सभी क्वारंटाइन सेंटर पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अगर सामान्य स्थिति रही और कोरोना को हम जन-सहयोग से काबू कर लेंगे तो धार्मिक स्थान तथा आम लोगों को पूजा करने की अनुमति दी जाएगी।

जुलाई में खुल सकते हैं स्कूल
जुलाई महीने से स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। सब कुछ बेहतर रहा तो आखिर में सिनेमा हॉल, जिमनेजिएम, स्वीमिग पुल, पार्क,थिएटर, सभागार, असेंबली हॉल, राजनैतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम को इजाजत दी जा सकती है। किसी को कहीं खुद आने आने जाने तथा सामान लेकर परिवहन करने की पूरी छूट है। कहा कि सजगता से ही हम कोरना को हरा पाएंगे।

किसके घर से निकलने पर रोक
65 वर्ष से उपर उम्र वाले बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, संक्रमित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं जहां तक हो सके घर में ही रहें।

शादी में 50, दाह संस्कार में 20 लोग की अनुमति
वैवाहिक कार्यक्रम में 50 तो दाह संस्कार में मात्र 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। अगर इससे ज्यादा लोग पाए गए तो निश्चिततौर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उल्लंघन पर कार्रवाई
गाइड लाइन को ताख पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड विधान धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां नए मामले निकलने की प्रबल संभावना होगी उसको बफर जोन में रखा जाएगा। वहां भी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा तथा तंबाकू आदि का सेवन पूरी तरह से रूपेण वर्जित रहेगा।

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