
बिहार सरकार ने स्कूल और बस मालिकों को झटका दिया है . परिवहन विभाग ने अब सभी स्कूल बसों और यात्री बसों में इमरजेंसी सहित तीन गेट होना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है।
जुर्माना लगाने का प्रावधान
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी स्कूली बसों और यात्री बसों में इमरजेंसी समेत तीन गेट बनाने का आदेश दिया है . इसके लिए बस मालिकों को एक हफ्ते का वक्त दिया गया है . अगर एक हफ्ते के भीतर बसों में तीन गेट की सुविधा नहीं रही तो उन बस मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा. परिवहन सचिव ने कहा कि अगर निरीक्षण में किसी बस में तीन गेट नहीं पाए गए तो परिवहन विभाग के पदाधिकारियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।
स्कूली बसों को भी रखना होगा परमिट
साथ ही बसों के चालकों के पास हर समय लाइसेंस होना भी अनिवार्य कर दिया है। परिवहन सचिव ने स्कूली बसों के कागजात चेक करने का निर्देश दिया है। उनका कहना था कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि स्कूल में संचालित वाहनों में अधिकांश बिना परमिट, इंश्योरेंस तथा फिटनेस के चल रही हैं।
हादसों से सीखा परिवहन विभाग
संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि अभी हाल में मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी जा रही बस में पूर्णिया में आग लग गई थी। जिसमें झुलसकर कई यात्रियों की मौत हो गई थी। तीन साल पहले हरनौत में भी चलती बस में आग लग गई थी। जिसमें आठ यात्रियों की मौत हो गई थी। अगर इन दोनों बसों में अतिरिक्त गेट होते तो कई यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी। दुर्भाग्य से दोनों बसों में मात्र एक गेट था।
हेलमेट के लिए हजार रुपए का जुर्माना
इस बीच बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों को जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी. परिवहन सचिव ने बाइक पर हेलमेट तथा कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना एक हजार रुपए करने का निर्देश दिया है।