
पावापुरी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने पावापुरी मेडिकल कॉलेज में सशर्त नामांकन को मंजूरी दे दी है। पावापुरी के वर्धमान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. जेके दास के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। आपको बता दें कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बेतिया और पावापुरी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर रोक लगा दी थी। वहीं गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें कम दी थी। एमसीआई यानि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए एडमिशन पर रोक लगाई थी। एमसीआई के इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एमसीआई के फैसले को पलट दिया और दोनों मेडिकल कॉलेज में नामांकन की मंजूरी दे दी है। गया मेडिकल कॉलेज में भी 100 सीटों को बहाल कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्त लगा दी है कि तीन महीने के भीतर बिहार सरकार सभी कमियों को पूरा कर ले। एमसीआइ के फैसले के कारण बिहार में 250 मेडिकल सीटों पर पढ़ाई को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों को राहत मिल गयी है।
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