बिहार में लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो गई है। सुबह छह बजे से अनलॉक-4 शुरू हो गया है. आपको बता दें कि सूबे में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन लगाया गया था. जिसे बढ़ाकर 6 सितंबर तक कर दिया गया था. हालांकि बीच में कई तरह की छूट भी दी गई थी. जैसे बसों का परिचालन और दुकानों के खुलने का वक्त. अब ये पाबंदियां खत्म हो गई है. सोमवार के केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया अनलॉक-4 शुरू हो गया है.
अनलॉक-4 शुरू हो गया
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुब्हानी ने कहा कि बिहार में केंद्र सरकार का आदेश स्वतः लागू हो गया है। अनलॉक-4 को लेकर केंद्र द्वारा जारी नए आदेश में ये कहा गया है कि बिना केंद्र के आदेश के राज्य सरकार अब कोई नया आदेश जारी नहीं कर सकती। सुबहानी ने कहा कि बिहार में भी अनलॉक-4 लागू हो गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पाबंदियों के साथ अनलॉक-3 की समय सीमा को बढ़ा दी थी। यह 6 सितंबर तक लागू था जिसकी मियाद रविवार को पूरी हो गई।
अनलॉक-4 की गाइडलाइन-
1. 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। इसमें सोशल डिसटेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
2. शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे।
3. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर शुरू हो सकेंगे।
4. एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने-जाने या सामान लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
5. राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र सरकार की पूर्व सलाह के बगैर लॉकडाउन नहीं लगा सकेगी।
6. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
7. ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
8. राज्य 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50% शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे सकेंगे। एसओपी अलग से जारी होगा।
9. कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।