दो जिलों के डीएम को पटना हाईकोर्ट का नोटिस.. 30 जून तक मांगा जवाब

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पटना हाई कोर्ट ने पटना- गया नेशनल हाइवे- 33 पर जहानाबाद और गया के डीएम समेत एनएचएआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट में एनएच-33 के निर्माण कार्य का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला
चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रतिज्ञा नामक संस्था व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने अधिकारियों को आगामी 27 जून को कार्य का निरीक्षण करने की तारीख़ तय की है। निरीक्षण कर इन्हें अगली सुनवाई की तिथि को रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।

दयनीय हालत में है NH-33
कोर्ट ने कहा है कि ऐतिहासिक औऱ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर पटना और गया की दूरी लगभग सौ किलोमीटर की है, लेकिन नेशनल हाइवे 33 के दयनीय हालत के कारण इस सड़क पर लोगों को सफर तय करने में न सिर्फ काफी समय लगता है, बल्कि यात्रा अत्यंत ही कष्टप्रद भी साबित होती है।इसके निर्माण और मरम्मती का कार्य काफी समय से चल रहा है, लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है।इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 30 जून को की जाएगी।

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