नालंदा जिला में 27 अगस्त से छठे चरण के तहत हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को 29 नवंबर को काउंसिलिंग कर नियोजन पत्र सौंपा जाएगा। हालांकि अभी तक जिले में प्रखण्डवार रिक्तियों का भी संग्रह नहीं किया जा सका है। जबकि विभाग के निर्देशानुसार 16 अगस्त तक ही क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के स्तर से रोस्टर को क्लीयरेंस करा लेना था। लेकिन स्थिति ये है कि आधे से अधिक प्रखंडों से रिक्तियां ही नहीं आयी।
कब क्या होगा जानिए
27 अगस्त से 26 सितम्बर तक नियोजन इकाइयों में आवेदन जमा होंगे
27 सितम्बर से 9 अक्टूबर तक मेधा सूची तैयार होगी
14 अक्टूबर तक औपबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन
19 अक्टूबर तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन
21 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक मेधा सूची पर आपत्ति ली जाएगी
11 नवम्बर को आपत्तियों का निराकरण
15 नवम्बर को मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन
18 से 22 नवम्बर तक मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच या सत्यापन
25 नवम्बर को जिला परिषद व नगर निकाय द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन
26 नवम्बर को नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण
29 नवम्बर को जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा कॉन्सिलिंग के बाद नियोजन पत्र निर्गत करना।
11 प्रखंडों से अभी भी रिक्तियां आना बाकी
विभागीय सूत्रों की माने तो अभी भी विभाग के पास सभी 20 प्रखंडों से शिक्षक नियोजन से संबंधित रिक्तियां नहीं आयी है। सूत्र बताते है कि 11 प्रखंडों से रिक्तियां नहीं भेजी गयी है। ऐसे में पारदर्शी रूप से निर्धारित समय के अनुसार नियोजन शेड्यूल को पूरा कर पाना विभाग के लिए चुनौती होगा।
ई-लाभार्थी पोर्टल के लिए आंकड़ा कराएं उपलब्ध
बैठक में डीपीओ योजना लेखा जय बनर्जी ने सभी बीईओ को ई-लाभार्थी पोर्टल के लिए जल्द आंकड़ा उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होने कहा कि एक फॉर्मेट में पांच लाभुकों के आंकड़े भरे जा सकते हैं। उन्होने बताया कि 2377 विद्यालयों के लगभग 6 लाख 10 छात्र-छात्राओं का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। डीपीओ ने कहा कि फॉर्मेट उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होने कहा कि इस बार वर्ग कक्ष के शिक्षकों को भी जिम्मेवारी सौंपी गयी है। सभी शिक्षक अपने से संबंधित वर्ग कक्ष के सभी छात्र-छात्राओं की सूचनाएं प्रपत्र में अंकित कर अपने हस्ताक्षर के साथ प्रधानाध्यापक के पास जमा करेंगे।
आरक्षण का मिलेगा लाभ
बैठक में डीपीओ स्थापना ने बीईओ को आरक्षण का पालन करने का भी निर्देश दिए। उन्होने कहा कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी और इन्हें 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा,जबकि प्रशिक्षित (बीएड) अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के अभ्यर्थियों को दस फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।