
नालंदा समेत बिहार में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। प्रचंड गर्मी और लू लगने से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है . लू के प्रकोप को देखते हुए नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने धारा 144 लागू लगा दिया है।
Due to heatwave in Bihar, Nalanda DM, using provisions under sec 144 of CrPC, issues order prohibiting all construction work&cultural event in an open space b/w 11 AM-4 PM; prohibits all work under MGNREGA after 10.30 AM. All pvt coaching institutes to remain closed till 22 June.
— ANI (@ANI) June 17, 2019
डीएम के आदेश में क्या-क्या
हीटवेव के कारण सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रावधानों का उपयोग करते हुए, नालंदा डीएम ने खुले स्थान पर सभी निर्माण कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दिन 11 बजे से लेकर शाम चार बजे तक किसी तरह का कंस्ट्रक्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। इतना ही नहीं, सुबह 10.30 बजे के बाद मनरेगा के सभी काम को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा सभी प्राइवेट कोचिंग संस्थान 22 जून तक बंद रहेंगे।
22जून तक बंद रहेंगे स्कूल
इस बीच भीषण गर्मी को देखते हुए नीतीश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 22 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है । वहीं गया जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू करते हुए दिन के वक्त (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक) लोगों के खुले स्थान पर एकत्रित होने पर रोक लगाई । इस दौरान सभी तरह के निमार्ण कार्य भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौतों पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देने की घोषणा की है। सरकार ने बढ़ती मौत के मद्देनजर गर्मी का अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को दिन के समय बाहर जाने पर ध्यान रखने की सलाह दी है।