
आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सुप्रीम फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आधार कार्ड पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है । सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 4:1 से आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायलय ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया है। आधार की संवैधानिक मान्यता पर जस्टिस सीकरी ने कहा- आधार समाज के छोटे तबकों को सशक्त बनाया है और उन्हें पहचान दी है। आधार अन्य पहचान पत्रों से बिल्कुल अलग है, इसका डुप्लीकेट बनाना संभव नहीं है। आधार से गरीबों को ताकत और पहचान मिली है।
कहां-कहां आधार की जरूरत नहीं
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने साफ कर दिया है कि बैंक खातों के आधार को लिंक करना जरूरी नहीं है । साथ ही ये भी कहा है कि मोबाइल से भी आधार को लिंक कराना जरूरी नहीं है। इसके अलावा स्कूल में दाखिले के लिए भी आधार की जरूरत नहीं है। CBSE और NEET के परीक्षा में भी आधार की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये भी कहा है कि निजी कंपनियां अब आधार कार्ड या आधार नंबर नहीं मांग सकती है ।
कहां-कहां आधार की जरुरत बरकरार
देश की सबसे बड़ी अदालत की संवैधानिक पीठ ने आधार को लेकर जारी असमंजस्य को साफ कर दिया है । उच्चतम न्यायलय ने पैन कार्ड के लिए आधार को जरूरी बताया है। साथ ही आयकर रिटर्न के दौरान भी आधार नंबर देना जरूरी है ।
कोर्ट की केंद्र को हिदायत
कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार बायॉमीट्रिक डेटा को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोर्ट की इजाजत के बिना किसी और एजेंसी से शेयर नहीं करेगी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र को हिदायत भी दी है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अवैध प्रवासियों यानि घुसपैठियों को आधार कार्ड न मिले। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को रद्द कर दिया है। अब प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकती हैं।
निजता का हनन नहीं
आपको बता दें कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और फैसला सुनाया। आधार की अनिवार्यता को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ की राय बाकी जजों से अलग थे। यानि आधार पर चार- एक से फैसला हुआ। जिसमे कहा गया कि निजता के हनन यानि मौलिक अधिकार को लेकर कोर्ट ने कहा कि कुछ चीजें पाने के लिए मौलिक अधिकार में कुछ कटौती की जा सकती है । यानि आज से आधार कार्ड वैद्य हो गया है