बड़ी खबर- बिहार में शराबबंदी कानून में क्या-क्या संशोधन होगा.. जानिए

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून में संशोधन का ऐलान किया है। पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन करने का फैसला लिया है।बुधवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन का फैसला लिया गया। विधानसभा के अगले सत्र में शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो शराबबंदी कानून खत्म नहीं करेंगे। बल्कि इसमें थोड़ा बदलाव किया जाएगा ।

शराबबंदी कानून में क्या-क्या होगा संशोधन
बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन का फैसला लिया है। घर, गाड़ी और खेत से शराब मिलने पर जब्त करने के प्रावधानों में नरमी बरती गई है। साथ ही पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पचास हजार रुपये का जुर्माना या तीन महीने की कारावास होगी। संशोधन में शराबबंदी कानून के तहत सामूहिक जुर्माना खत्म करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। संशोधन में शराब में हानिकारक पदार्थ मिलाने और इससे मृत्यु होने पर सख्त कानून का प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। ऐसे अपराध पर उम्रकैद या फिर मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। इसके साथ ही तीन साल की सजा पूरा कर चुके लोग जेल से बाहर निकलेंगे।

आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार शराबबंदी के कड़े कानूनों पर कानूनविदों से सलाह कर रही है और इसे आगामी सत्र में संशोधन के लिए पेश किया जाएगा।

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