
गाड़ी चाहे कितनी पुरानी हो, लेकिन अब 31 जुलाई के पहले उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना होगा। इसका उल्लंघन करने वालों को 100 से लेकर 500 रुपये तक जुर्माना या एक महीने की सजा या दोनों के दंड का प्रावधान किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने नए और पुराने सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्देश दिया है। 31 जुलाई के बाद पकड़े गए गाड़ियों से मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा177 के साथ धारा 179 के अधीन इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी । जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज करते हुए सभी नए-पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अर्थात उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका लगाने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को पुराने औप नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने को कहा है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाने पर एमवीआइ एक्ट 1988 की धारा 177 के तहत पहली बार में सौ और दोबारा या उसके बाद पकड़े जाने पर तीन सौ रुपये तक जुर्माना हो सकता है। गलत सूचना देने पर धारा 177 के साथ 179 भी जुड़ जाएगी। दोनों धाराएं साथ-साथ लगने पर पांच रुपये का जुर्माना या एक माह की सजा या दोनों हो सकती हैं।