पटनाः हाईकोर्ट ने पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज के निर्वाचन को उचित ठहराया है। हाईकोर्ट ने इस फैसले से दिव्यांशु भारद्वाज को बड़ी राहत मिली है।
जानकारी के अनुसार, पटना विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव संपन्न होने के बाद कुछ छात्रों व छात्र संगठनों ने दिव्यांशु के दाखिले को लेकर सवाल खड़े किए थे जिसके बाद एक जांच टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा मामले की जांच करते हुए अध्यक्ष के निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था।
इस पर अध्यक्ष दिव्यांशु का कहना था कि जांच कमेटी ने बगैर उनका पक्ष सुने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था। जस्टिस चक्रधारी शरण ने दिव्यांशु की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि वह ही पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष होंगे।