
शेखपुरा जिला में तैनात एक दारोगा की मुश्किलें बढ़ गई है। शेखपुरा जिला न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।शेखपुरा के जिला जज रमेश कुमार सिन्हा ने कसार ओपी अध्यक्ष सुरेश रजक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दरोगा सुरेश रजक के खिलाफ कोर्ट के बार-बार समन के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर जिला जज ने ये आदेश सुनाया है।
क्या है पूरा मामला जानिए
दारोगा सुरेश रजक कसार से पहले शेखोपुरसराय थाना में तैनात थे। शेखोपुरसराय थाना में तैनाती के दौरान पुलिस की टीम शराब कारोबारी के यहां छापेमारी करने गई थी। जिसमें पुलिस टीम से हथियार छीन लिए गए थे। इस मामले में सुरेश रजक गवाह हैं। इस मामले में गवाही के लिए बार-बार समन के बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सुरेश रजक अभी अरियरी के कसार ओपी के इंचार्ज के रूप में कार्य कार्यरत हैं। सरकारी वकील उदयनारायण सिन्हा ने बताया कि इस मामले में गवाही के लिए सम्मन भेजा गया था, परंतु वो अदालत में उपस्थित नहीं हुए। थानाध्यक्ष के इस रवैये पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे काफी गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर किया है।