लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ी.. क्या बंद रहेंगे और क्या खुलेंगे जानिए

0

कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है. हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो-सिनेमा हाल पर पाबंदी रहेगी.

क्या क्या बंद रहेंगे
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक घरेलू-विदेशी उड़ानें बंद रहेंगी. हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. रेस्त्रां, स्कूल और जिम भी बंद रहेंगे. साथ ही सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। उनको अनुमति होगी जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, दूसरे स्थानों पर फंसे लोगों और क्वारंटीन केंद्रों के तौर पर किया जा रहा है। रेस्टोरेंट को भोजन की होम डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी।

जोन राज्य सरकारें तय करेगी
नई गाइडलाइन के मुताबिक रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी. इसके लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए मानकों का पालन करना होगा। रेड और औरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण जिला प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों के मुताबिक किया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन के लिए स्पेशल निर्देश
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को इजाजत होगी। इन जोन से अंदर या बाहर लोगों का आवागमन न हो इस पर सख्त नजर रखी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति में ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी।  कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। घर-घर पर नजर रखी जाएगी और आवश्यकता के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।

किन-किन चीजों की अनुमति
1. अंतरराज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश की अनुमति जरूरी होगी।
2. राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों के संचालन का निर्णय राज्य व केंद्रशासित प्रदेश खुद करेंगे।
3. लोगों के आवागमन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा।

24 मार्च से लागू है लॉकडाउन
पीएम मोदी ने 24 मार्च को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी. तब ये लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था. इसके बाद लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई. इसकी मियाद 3 मई तक थी. इसके बाद लॉकडाउन 3 को 17 मई तक बढ़ाया गया था. अब चौथी बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया है जो 31 मई तक लागू रहेगा

Load More Related Articles
Load More By Nalanda Live
Load More In खास खबरें

Leave a Reply

Check Also

योगी राज में मारा गया एक और माफिया.. कई जिलों में धारा 144 लगाई गई

कहा जाता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया के लिए काल हैं.. उनके राज में कोई…