
बिहार में गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी ख़बर है। बिहार सरकार ने गाड़ियों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब वाहन मालिकों की मौत के बाद वाहन ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा। ऐसा किए बिना गाड़ी को अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
क्या है नया आदेश
बिहार के परिवहन सचिव संजय अग्रवाल के मुताबिक मालिक की मौत के बाद वाहन का ट्रांसफर कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना ट्रांसफर कराये बिना वाहन चलाते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं ऐसे गाड़ियां जो सड़क पर चलने योग्य नहीं है उनका निबंधन भी रद्द कराना होगा। बिना ट्रांसफर के परिचालित किये गये वाहनों का किसी अवैध कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन कार्ड में दर्ज नाम पर कार्रवाई की जाएगी।
क्यों जारी करना पड़ा आदेश
दरअसल विभाग को लगातार इस बात की सूचना मिल रही थी कि बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद बिना ट्रांसफर कराए गाड़ियों का गलत कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। गाड़ियों की खरीद-बिक्री के बाद भी नए मालिक ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रहे हैं।
वसूला जाएगा जुर्माना
परिवहन विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि गाड़ी को सड़क पर उतारने से पहले सभी कागजात-प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण पत्र, परिमट, रोड टैक्स आदि का अपडेटेड होना जरूरी है। सभी कागजात अपडेट की नहीं होने की स्थिति में राज्य भर बड़े स्तर पर फाइन वसूलने की तैयारी की जा रही है।
इसके अलावा पुरानी गाड़ी खरीदने या बेचने पर वाहन का स्वामित्व अंतरण करा लें। अगर बिना स्वामित्व ट्रांसफर के गाडिय़ों को किसी अवैध कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो निबंधन प्रमाण पत्र में दर्ज वाहन स्वामी पर कार्रवाई की जाएगी। वाहन निबंधन रद कराने के इच्छुक लोग आंशिक कर का भुगतान कर अपने वाहन का निबंधन रद करा सकते हैं।