बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। AK- 47 राइफल की बरामदगी के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम विधेयक 2019 (Unlawful Activities Prevention Act 2019) नहीं लगाया गया है। इस मामले में पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट में यूएपीए विधेयक (UAPA Act) नहीं लगाया गया है। बताया जाता है कि अनंत सिंह के खिलाफ दायर चार्जशीट में आर्म्स एक्ट तथा विस्फोटक अधिनियम ही लगाए गए हैं।
बता दें कि इसी साल अगस्त माह में मोकामा विधायक अनंत सिंह के बाढ़ स्थित घर से पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर एके 47 राइफल और हैंड ग्रेनेड को बरामद किया था। कारतूस भी बरामद किए गए थे। बाद में इस मामले में अनंत सिंह ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें बाढ़ कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया। साथ ही विधायक को भी बिहार पुलिस को सौंप दिया।
पुराने स्टाइल में दिखे अनंत सिंह
विधायक अनंत सिंह पहले की ही तरह सफेद पैंट व शर्ट पहने हुए थे और माथे पर लाल टीका लगाए थे। वह काला चश्मा भी पहने थे। जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तो उन्होंने काला चश्मा उतार लिया। पता चला कि इंफेक्शन के चलते उनकी दोनों आंखें लाल थीं।
एक झलक पाने को बेताब थे समर्थक
विधायक की पेशी की सूचना पर दोपहर बाद ही उनके समर्थक कोर्ट परिसर में मंडराने लगे थे। समर्थक विधायक की एक झलक पाने को बेताब थे। कोर्ट में पेशी से निकलने के बाद विधायक के समर्थक उनके आगे-पीछे हो लिए। हाथ हिलाकर विधायक ने अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया।
साजिश के तहत मुझे फंसाया गया
पेशी के बाद विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है। इसमें कई लोगों की अहम भूमिका है। एके 47 बरामदगी व ऑडियो वॉयरल मामले में सब कुछ मनगढंत कहानी रची गई है। साजिश के तहत ही मुझे बेऊर जेल से भागलपुर जेल भेजा गया है।
5 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
अनंत सिंह के इसी मामले में पटना हाईकोर्ट सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि एके- 47 से जुड़े अनंत सिंह के मामले की क्यों नहीं निष्पक्ष एजेंसी से जांच हो। 5 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।