ऑड-ईवन सिस्टम लागू.. जानिए किस दिन खुलेगी कौन कौन सी दुकानें

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ऑड-ईवन सिस्टम लागू कर दिया गया है । ऐसा भीड़ भाड़ को नियंत्रण करने के लिए किया गया है।दुकानों की तीन श्रेणियां बनाई गई है । जिसमें पहली श्रेणी के तहत आने वाली दुकानें रोजाना खुलेंगी, जबकि श्रेणी दो के तहत आने वाली दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी. वहीं श्रेणी तीन के तहत आने वाली दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी.

कौन-कौन दुकानें रोजाना खुलेंगी
मेडिकल और दवा की दुकानें, निजी क्लिनिक, डेयरी और मिल्क बूथ, सभी अस्पताल, ई-कॉमर्स सेवा यानि फ्लिपकार्ट और अमेजन, फल और सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकानें, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, ऑटोमोबाइल्स से जुड़ी तमाम दुकानें, होम डिलिवरी सेवा, अनाज मंडी, मीट और मछली की दुकानें, हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान.

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सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें
इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स यथा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस व बैट्री की दुकानें, सैलून, पार्लर, फर्नीचर की दुकान, सोना-चांदी की दुकान

मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानें
रेडिमेड व कपड़ा की दुकानें, बर्तन की दुकान, जूता-चप्पल की दुकान, ड्राइ क्लीनर्स की दुकान, स्पोर्ट की दुकान, कृषि कार्य व यंत्र से जुड़ी दुकान, अन्य सभी दुकानें जो किसी भी सूची में नहीं हों

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दुकानों में खरीदारी करने के नियम
-सभी लोगों को अपने आवासीय क्षेत्र के आसपास की दुकानों से ही खरीदारी करनी होगी.
-दुकानों व कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य है.
-दुकानों व कार्यालय के काउंटर पर दुकानदार साबुन व सैनिटाइजर कर्मियों व ग्राहकों के लिए रखेंगे.
-सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन करना होगा.
-सर्दी या खांसी की समस्या वाले किसी भी कर्मी को काम करने की अनुमति नहीं है.

इन पर प्रतिबंध नहीं
-आवश्यक सेवाओं जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य, फायर, पुलिस, एंबुलेंस
-अंतर जिला व अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं.
-निर्माण कार्यों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं.

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