जेडीयू के महासचिव को 9 साल की सजा, जुर्माना भी लगा.. जानिए पूरा मामला

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बिहार में सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है । जेडीयू के प्रदेश महासचिव को अदालत ने 9 साल 1 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है ।

किसे सुनाई गई सजा
जेडीयू के पूर्व विधायक और मौजूदा प्रदेश महासचिव रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह को अदालत ने 9 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है । ये फैसला विधायक-सांसद सेशन कोर्ट समस्तीपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय प्रणव कुमार झा ने सुनाया है.

5 साल ही जेल में रहना होगा
अदालत ने जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई को कुल 9-9 साल और एक महीने कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत 5 वर्ष की सजा, 324 में 3 वर्ष की सजा, 323 में 1 वर्ष तथा 341 में एक महीने की सजा सुनाई गई है. हालांकि अदालत ने राहत देते हुए सभी मामलों में सजा साथ साथ चलाये जाने का आदेश दिया गया है. इसके मुताबिक उन्हें अधिकतम 5 साल ही जेल में रहना होगा

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आर्म्स एक्ट में दोषी करार
आपको बता दें कि शुक्रवार को अदालत ने दोनों भाइयों रामबालक सिंह और लालबाबू सिंह को आर्म्स एक्ट एवं अन्य आरोप में दोषी करार दिया था। जिसके बाद जेल भेज दिया गया था। 21 वर्ष पुरानी विभूतिपुर थाना के आर्म्स एक्ट से सम्बंधित कांड संख्या 62/2000 में यह फैसला सुनाया गया है.

कौन है राम बालक सिंह
रामबालक सिंह समस्तीपुर के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं ।साथ ही वर्तमान में जदयू के प्रदेश महासचिव भी हैं. रामबालक सिंह एवं उसके भाई लालबाबू सिंह पर उनके ही ग्रामीण शिवनाथपुर निवासी सह सीपीआई नेता ललन सिंह पर गोलीबारी कर जानलेवा हमला करने का आरोप था.

हाईकोर्ट में अपील करेंगे
पूर्व विधायक के रामबालक सिंह के वकील अमिताभ भारद्वाज का कहना है कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के विरुद्ध वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

21 साल बाद न्याय मिला
वहीं पीड़ित पक्ष में फैसले पर खुशी जताई है। वादी ललन सिंह ने न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि यहां न्याय जरूर मिलेगा. आज 21 साल बाद उन्हें न्याय मिल गया है.

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