
बिहार शरीफ के दो शराब कारोबारी को स्पेशल जज इशरत उल्ला ने 10-10 साल की सजा सुनाई है । साथ ही एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जज इशरत उल्ला ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो दो-दो साल की सजा और बढ़ जाएगी । यानि जुर्माना नहीं देने पर दोनों को 12-12 साल जेल में काटने होंगे । लहेरी थाना के मथुरिया मोहल्ला के रहने वाले सिकंदर कुमार उर्फ सिक्कु और बिहार थाना के धोबीटोला सब्जी बाजार के रहने वाले विकास कुमार उर्फ बबुआ को सजा सुनाई गई। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत महज चार माह में पूरी हुई ।
सरकारी वकील सुशील कुमार और स्पीडी ट्रायल प्रभारी दारोगा मुन्ना कुमार ने बताया कि 15 दिसंबर 2017 को दीपनगर पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान राजगीर मोड़ के पास दोनों आरोपियों द्वारा शराब बेचने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद आरोपी सिकंदर के मोटर गैरेज से शराब के साथ दोनों कारोबारी को पकड़ा गया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने मोटर गैरेज से शराब की 437 बड़ी-छोटी बोतलें बरामद की थी। ट्रायल प्रभारी ने इस मामले में महज एक माह में सभी सात गवाहों की गवाही पूरी करायी। इसके बाद मामले में दोनों आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गयी। इसके पहले चार मामलों में छह लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है। जबकि तीन मामलों में आरोपी फैसले के दिन सजा के डर से फरार रहे।