गलत जानकारी देना पड़ा भारी, पार्षद की सदस्यता रद्द

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चुनाव के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारी देना वार्ड पार्षद अमित कुमार को भारी पड़ गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने अमित कुमार की सदस्यता रदद् कर दी। अब ये पद रिक्त हो गया और अब नियमानुसार इसे भरा जाएगा । इस्लामपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 के पार्षद अमित कुमार  के खिलाफ शिवशंकर कुमार ने शिकायत दर्ज की थी। शिवशंकर कुमार भी  वार्ड 8 के राणाप्रताप नगर मोहल्ला के रहने वाले हैं।अमित कुमार ने  चुनाव के दौरान दायर शपथ पत्र में  एक पुत्र और दो जुड़वा पुत्री होने की बात बतााई थी। लेकिन शिवशंकर कुमार के मुताबिक उनकी पुत्री जस्सी प्रिया की उम्र 6 वर्ष और जानवी प्रिया की उम्र 5 वर्ष है। ऐसे में  दोनों पुत्री जुड़वा नहीं है। गलत जानकारी दी गई थी।इसी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी

सुनवाई में सही पाई गई शिकायत

वार्ड पार्षद अमित कुमार  की ओर से लिखित बयान और मौखिक बहस में कहा गया कि प्रतिवादी के विरुद्ध लगाए गए आरोप गलत हैं। प्रतिवादी को एक पुत्र एवं जुड़वा पुत्री है। पुत्रियों का जन्म तिथि  22 मई 2005 लिखाया गया है । जबकि शिकायतकर्ता ने बच्चियों के अलग-अलग उम्र का साक्ष्य उपलब्ध कराया। दोनों पक्षों के बहस और साक्ष्यों की जांच के बाद फैसला अमित कुमार के खिलाफ गई । और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई

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