गैंगरेप में 4 को फांसी, कोर्ट ने निर्भया से भी जघन्य केस बताया; जानिए दरिंदगी की पूरी कहानी

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चर्चित गैंगरेप कांड के फैसले को लेकर लोगों में उत्सुकता थी। स्पीडी ट्रायल के तहत शुरू हुए इस केस की सुनवाई 31 महीने में पूरी होने के बाद कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया । इस दौरान कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई साथ ही इसे निर्भया से भी जघन्य मामला बताया

कोर्ट ने क्या कहा
एडीजे-6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पाठक आलोक कौशिक की कोर्ट ने इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना। अदालत ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है । जिन चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है उसमें अनमोल यादव, अलीशेर, अयूब और जमाल शामिल है । इन चारों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इनकी दरिंदगी सुनकर आपका दिल कांप जाएगा

दरिंदगी जानकर कांप जाएंगें
मामला बिहार के सुपौल जिले की है। 8 अक्टूबर, 2019 को दो महिलाएं और एक नाबालिग परिवार के साथ विजयादशमी का मेला देखकर घर लौट रही थीं। प्रतापगंज थाना के चिलौनी उत्तर के भैंगा धार के पास कुछ युवकों ने हथियार के बल पर पूरे परिवार को रोक लिया। पुरुष सदस्यों के हाथ-पैर बांधने के बाद महिलाओं के जेवरात लूट लिये और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। एक महिला के साथ चार लोगों ने दुष्कर्म किया जबकि नाबालिग के साथ तीन लोगों ने दुष्कर्म किया।

गोली मारने के बाद महिला से गैंगरेप
गैंगरेप के दौरान एक महिला ने भागने का प्रयास किया तो दोषियों ने उसे गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद उसके साथ भी सभी ने रेप किया था। महिला की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जांच के दौरान छह लोगों का नाम आया।

अदालत की कड़ी टिप्पणी
अदालत में करीब 31 महीने तक सुनवाई चली । आखिकार चार दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये सभी दरिंदे छातापुर थाना क्षेत्र के नरहैया के रहने वाले हैं। महिला से गैंगरेप मामले में फांसी के साथ साथ 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया है । साथ ही कहा गया है कि अगर जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल कारावास की सजा भुगतनी होगी।

नाबालिग मामले में भी सजा
साथ ही पॉक्सो एक्ट में नाबालिग के साथ गैंगरेप के लिए अलीशेर, अयूब और अनमोल यादव को फांसी की सजा दी गई। कोर्ट ने चारों को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) व 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को छह माह की सजा होगी।

लूटपाट मामले में भी सजा
अदालत ने रेप से पहले लूटपाट में10 साल का कारावास और 30-30 हजार के जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की सजा होगी। इसके अलावा धारा 341 में एक माह की कैद व जुर्माना, धारा 342 में एक साल की सजा, 323 के तहत एक साल की जेल होगी

आर्म्स एक्ट में भी सजा
कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में सात साल का कारावास और पांच-पांच का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल कारावास की सजा होगी।

पीड़ित परिवार को मुआवजा
पूरे मामले में डॉक्टर, आईओ सहित 12 लोगों ने गवाही दी। वहीं कोर्ट ने मृतका के आश्रितों को 18.5 लाख और अन्य दो पीड़िताओं को 8.5-8.5 लाख का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। मृतका को मिलने वाले प्रतिकर में आधा माता-पिता को और आधा पति को देने का आदेश दिया है।

बेटी बोली- जल्द फांसी दो
कोर्ट का फैसला आते ही महिलाओं ने कहा कि अब जल्द से जल्द दोषी को फांसी पर लटका दिया जाए। पीड़ित का केस लड़ रही वकील नीलम कुमारी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। महज 31 महीने बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। दुष्कर्मियों के लिए इससे कड़ा संदेश जाएगा। छात्रा दीपिका झा ने कहा कि आखिरकार इंसाफ हुआ है। नीता कुमारी ने कहा कि अब दोषियों को फांसी पर लटकाने की तारीख भी जल्द तय होनी चाहिए। स्वर्ण ज्योति ने कहा कि देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए फांसी की सजा भी कम है।

हाईकोर्ट जाएंगे सजा पाने वाले दोषी
बचाव पक्ष के वकील नागेन्द्र नारयण ठाकुर ने बताया कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी। वहीं मामले के दो अन्य आरोपी सनमोल यादव और नबीर अबतक फरार हैं। दोनों का रिकॉर्ड अलग कर उनपर ट्रायल चल रहा है।

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