कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और बाजारों में लोगों द्वारा बढ़ रही लापरवाही को देखते हुए नालंदा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है । नालंदा जिला में आंशिक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है । यानि अब जिले में सभी दुकानें रोजाना नहीं खुलेंगी । जिला प्रशासन ने अल्टरनेट यानि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन दुकान खोलने का आदेश दिया है। इसके लिए नालंदा के जिलाधिकारी ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। ये आदेश बुधवार 7 जुलाई से लागू होंगे।
तीन श्रेणियों में बांटा गया
नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने जिले की सभी व्यवसायिक गतिविधियों को तीन श्रेणियों में बांटा है। यानि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तीनों श्रेणियों के लिए तिथिवार घोषणा की गई है ।
प्रथम श्रेणी में कौन-कौन और क्या हैं आदेश
प्रथम श्रेणी के तहत आनी वाली दुकानें और व्यवसायिक गतिविधियां रोजाना होगी। यानि ये पूर्व की तरह रोजाना खुलेंगे । इसके तहत
बैंकिंग,बीमा, एटीएम,औद्योगिक,निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स, इंटरनेट, टेलीफोन,प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,पेट्रोल पंप, एलपीजी, कोल्ड स्टोरेज,प्राइवेट गार्ड, और कृषि क्षेत्र से जुड़े काम। यानि उर्वरक,बीज,कीटनाशक,कृषि यंत्र, मीट,मांस मछली, दूध,राशन,फल सब्जी, ठेला पर फल सब्जी बेचने वाले.. ये सभी दुकानें और प्रतिष्ठान अधिकतम शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे
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द्वितीय श्रेणी में आने वाले दुकानें
द्वितीय श्रेणी की दुकानें अल्टरनेट डे यानि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन खुलेगी । ये दुकानें 7 जुलाई, 9 जुलाई,11 जुलाई,13 जुलाई,15 जुलाई,17 जुलाई,19 जुलाई,21 जुलाई, 23 जुलाई,25 जुलाई,27 जुलाई, 29 जुलाई,31 जुलाई,2 अगस्त, 4 अगस्त और 6 अगस्त को खुलेगी । इसके तहत कपड़े की दुकान, रेडिमेड गारमेंट,बर्तन की दुकान,जूता चप्पल की दुकानें,स्पोर्टस यानि खेलकूद की सामाग्री की दुकान,ड्राई क्लीनर्स,टेलर्स की दुकानें,सैलून और पार्लर
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श्रेणी तीन में कौन-कौन सी दुकानें
तीसरी श्रेणी की दुकानें भी द्वितीय की तरह अल्टरनेट डे यानि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन खुलेगी । ये दुकानें 8 जुलाई, 10 जुलाई,12 जुलाई,14 जुलाई,16 जुलाई,18 जुलाई, 20 जुलाई, 22 जुलाई, 24 जुलाई,26 जुलाई,28 जुलाई, 30 जुलाई,1 अगस्त, 3 अगस्त और 5 अगस्त को खुलेगी । इसके तहत इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे पंखा,कूलर,एसी ( मरम्मत और बिक्री दोनों), इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल,कंप्यूटर,लैपटॉप, बैट्री, टीवी,यूपीएस बैट्री इत्यादि ( विक्रय और मरम्मत दोनों), फर्नीचर की दुकान, सोना चांदी की दुकान और वैसे दुकान जिसका जिक्र इन सूचियों में नहीं है
सख्त कारर्वाई के आदेश
नालंदा डीएम योगेंद्र सिंह राजगीर,बिहारशरीफ और हिलसा के एसडीओ को आदेश दिया है कि वो थानाध्यक्षों और बीडीओ सीओ की मदद से इसका अनुपालन कराएं। साथ ही नालंदा के पुलिस अधीक्षक को सख्ती से लागू करने को कहा गया है जिसमें ये भी कहा गया है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए