बिहारशरीफ गैंगरेप में दोषियों को कड़ी सजा.. शेखपुरा के रहने वाले हैं सभी

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बिहारशरीफ में दो साल पहले हुए गैंगरेप के मामले में अदालत ने दोषियों के लिए सजा का ऐलान कर दिया है। बिहारशरीफ की अदालत ने तीनों दोषियों को 20 साल कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। खास बात ये है कि इस मामले में पीड़िता समेत सभी गवाह मुकर गए थे। लेकिन अदालत ने तकनीक के सहारे ऐतिहासिक फैसला सुनाया है

क्या है पूरा मामला
मामला दो साल पुराना है । 11 जुलाई 2019 को बिहारशरीफ के कॉलेज मोड़ के पास से एक लड़की को जबरन उठा लिया था और फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। 14 साल की पीड़ित छात्रा अपनी बड़ी बहन के साथ बिहारशरीफ के खंदकपर मोहल्ला में रहकर पढ़ाई करती थी। शहर में ही पीड़िता की चचेरी बहन भी रहती थी। उसके यहां अक्सर आना-जाना होता था। इसी दौरान पीड़िता की पहचान गुनहगार संतोष कुमार से हुई।

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गैंगरेप के बाद वीडियो बनाया था
अदालत को बताया गया कि 11 जुलाई 2019 को पीड़िता सब्जी खरीद कर घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी संतोष और विकास बाइक से आया और पीड़िता को जबरन बाइक पर बैठाकर खंदकपर मोहल्ला स्थित एक मकान में ले गया । जहां गैंगरेप के बाद वीडियो भी बनाया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने उक्त मोबाइल को बरामद किया और इसकी फॉरेंसिक जांच करा कोर्ट में पेश किया। वीडियो क्लिप में आरोपियों द्वारा पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि हुई।

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सभी गवाह मुकर गए थे
इस मामले में मोड़ तक आया जब सभी गवाह मुकर गए। लगने लगा कि अब सभी दरिंदे छूट जाएंगे। क्योंकि सभी गवाह आरोपी के पक्ष में खड़े हो गए। लेकिन अदालत ने इस मामले में तकनीक का सहारा लिया। वीडियो क्लिप में गैंगरेप की पुष्टि हो रही थी। ऐसे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह पॉक्सो स्पेशल न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने विकास कुमार, संतोष कुमार और श्रवण कुमार दोषी करार दिया

सजा का ऐलान
तीनों को दोषी करार दिए जाने के बाद अदालत ने सजा का ऐलान किया। जिसमें तीनों दोषियों को 20 साल कारावास और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही कहा कि जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

शेखपुरा के हैं सभी 
इस मामले में दोषी करार दिए गए तीनों आरोपी शेखपुरा जिले के शेखोपुरसराय के रहने वाले हैं ।

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