बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने वोटिंग के लिए बदला कानून

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बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने कानून में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कोरोना संकट को देखते हुए नियम में बदलाव किया गया है।

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पोस्टल बैलेट के नियम में बदलाव
बिहार में अब कोरोना संक्रमित मतदाता पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट डाल सकता है। साथ ही 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मतदान कर सकते हैं. कानून मंत्रालय ने जो संशोधन किया है उसमें कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमित या उसके लक्षण वाले लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं

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चुनाव आयोग ने किया था संपर्क
कोरोना संकट के बीच बिहार में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय से संपर्क किया था. ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. साथ ही कोरोना मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट की मांग की थी . जिसपर कानून मंत्रालय ने मुहर लगा दी है

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नवंबर से पहले होना है चुनाव
विधायी विभाग निर्वाचन आयोग के लिए नोडल निकाय है। कानून मंत्री द्वारा संशोधनों को मंजूरी देने के बाद चुनाव नियमों में संशोधन किया जाता है। बता दें कि बिहार में लगभग 7.20 करोड़ मतदाता हैं और 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल इस साल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। नई विधानसभा का गठन 29 नवंबर से पहले होना है।

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