लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका,बोले- इ त होखही के रहल ह

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आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है । लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है ।ऐसे में लालू प्रसाद यादव की होली फिलहाल जेल में ही मनेगी।

सुनवाई टली
लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने कहा कि अगर सीबीआई लालू की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।

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सुनवाई टलने पर क्या बोले लालू
सूत्र का कहना है कि जब अधिवक्ता ने लालू यादव को कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि… इ त होखही के रहल ह….

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किस मामले में जेल में है लालू
रांची जिले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इससे पहले इस मामले में 4 मार्च को सुनवाई हुई थी। कुछ त्रुटियों के कारण अदालत ने दोबारा याचिका दाखिल करने का आदेश दे दिया था। इस वजह से उस दिन अदालत में कोई फैसला नहीं हुआ था।

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लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल की मानें तो लालू प्रसाद यादव अपनी आधी सजा जेल में गुजार चुके हैं। इसके अलावा वह इस समय बढ़ती उम्र के कारण 17 प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसलिए वह अदालत से लालू प्रसाद यादव को जमानत देने की गुहार लगाई थी। न्यायालय के फैसले पर परिवार से लेकर समर्थकों तक की निगााहें थी। सबको इंतजार था कि लालू यादव इस बार होली में अपने घर पर परिवार के साथ मना पाते हैं अथवा नहीं। अब उन्हें मायूसी हाथ लगी है।

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21 फरवरी को अदालत ने सुनाई थी लालू को सजा
मालूम हो कि डोरंडा कोषागार से कुल 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। लंबे समय तक इस मामले की CBI की विशेष अदालत में सुनवाई चली। अंतत: 14 फरवरी को अदालत ने इस मामले में लालू यादव को दोषी ठहराया। इसके बाद 21 फरवरी को ऑनलाइन सुनवाई में लालू यादव को अदालत की ओर से पांच साल जेल और 60 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। लालू प्रसाद यादव समेत कुल 40 अभियुक्त इस मामले में दोषी ठहराए गए थे।

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चार मामलों में लालू यादव को मिल चुकी है जमानत
लालू यादव को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के दो मामलों में जमानत मिल चुकी है। इसी तरह देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी जमानत मिल चुकी थी।

जानिए, डोरंडा ट्रेजरी घोटाला आखिर है क्या?
डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो। यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है। CBI ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉमूर्ला तैयार किया। 400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से कथित तौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया, ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें। पशुपालन विभाग ने 1990-92 के दौरान 2,35,250 रुपए में 50 सांड़, 14,04,825 रुपए में 163 सांड़ और 65 बछिया खरीदीं।

इतना ही नहीं, विभाग ने इस दौरान क्रॉस ब्रीड बछिया और भैंस की खरीद पर 84,93,900 रुपए का भुगतान मुर्रा लाइव स्टॉक दिल्ली के दिवंगत प्रोपराइटर विजय मलिक को की थी। इसके अलावा भेड़ और बकरी की खरीद पर भी 27,48,000 रुपए खर्च किए थे।

विभाग ने स्कूटर और मोपेड का नंबर दिया
इस घोटाले की खास बात है कि जिस गाड़ी नंबर को विभाग ने पशुओं को लाने के लिए रजिस्टर में दर्शाया था वह सभी स्कूटर और मोपेड के थे। CBI ने जांच में पाया है कि लाखों टन पशुचारा, भूसा, पुआल, पीली मकई, बादाम, खली, नमक आदि स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड पर ढोए गए। देश के सभी राज्यों के करीब 150 DTO और RTO से गाड़ी नंबर की जांच कराकर जांच टीम ने सबूत जुटाए हैं।

इसी तरह, हरियाणा से बढ़िया नस्ल के सांड़, बछिया और हाईब्रिड भैंस भी कथित तौर पर स्कूटर से ही झारखंड लाए गए थे, ताकि यहां अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें।

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